
अब बिना अनुमति अभिषेक बच्चन के नाम, छवि और likeness का व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकेगा कोई भी
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की रक्षा करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अब उनकी नाम, तस्वीर, आवाज़ या किसी भी प्रकार की likeness का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश के बाद किसी भी कंपनी, ब्रांड या वेबसाइट को अभिषेक बच्चन की छवि का commercial exploitation करने से पहले उनकी अनुमति लेनी होगी।
कोर्ट का स्पष्ट आदेश
- अभिषेक बच्चन के नाम, छवि, फोटो, आवाज़ या लुक का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
- यह नियम विशेषकर विज्ञापन और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लागू होगा।
व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights)
- ये अधिकार किसी व्यक्ति की पहचान, प्रतिष्ठा और छवि से जुड़े होते हैं।
- कोर्ट ने माना कि सेलिब्रिटी की पहचान का गलत या अवैध इस्तेमाल उनके करियर और इमेज को नुकसान पहुँचा सकता है।
अभिषेक बच्चन की याचिका
- अभिषेक ने अदालत से अपील की थी कि उनका नाम और फोटो बिना सहमति विज्ञापनों और वेबसाइट्स में इस्तेमाल हो रहा है।
- इससे उनकी प्रतिष्ठा और ब्रांड वैल्यू प्रभावित हो रही थी।
फैसले का असर
- अब कंपनियों और वेबसाइट्स को किसी भी सेलिब्रिटी की पहचान का उपयोग करने से पहले अनुमति लेनी होगी।
- यह आदेश अन्य कलाकारों के लिए भी मिसाल साबित होगा।
कानूनी विशेषज्ञों की राय
- इस आदेश को सेलिब्रिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
- डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में यह फैसला कलाकारों की छवि को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।